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प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को रद्द करने की मांग

06-02-2026

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज (6 फरवरी, 2026) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में जन सुराज को राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणियाँ

 * "हार गए तो क्या चुनाव रद्द कर दें?": मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि आपकी पार्टी चुनाव हार गई, आप पूरे राज्य के चुनाव परिणाम रद्द करने की मांग नहीं कर सकते। कोर्ट ने पूछा, "जब जनता आपको नकार देती है, तो क्या आप लोकप्रियता पाने के लिए न्यायिक मंच का सहारा लेते हैं?"

 * प्रक्रिया पर सवाल: कोर्ट ने कहा कि चुनाव को चुनौती देने के लिए एक तय कानूनी प्रक्रिया होती है (Election Petition)। आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने की 'ओम्निबस' (एकमुश्त) मांग लेकर नहीं आ सकते।

 * हाईकोर्ट जाने की सलाह: सुप्रीम कोर्ट ने जन सुराज पार्टी को यह छूट दी कि वे अपनी शिकायतों को लेकर पटना हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि मामला केवल एक राज्य से जुड़ा है, इसलिए हाईकोर्ट ही इसके लिए उचित मंच है।

याचिका में लगाए गए गंभीर आरोप

जन सुराज ने अपनी याचिका में चुनाव को 'अवैध' बताते हुए निम्नलिखित दावे किए थे:

 * कैश फॉर वोट का आरोप: पार्टी का दावा था कि चुनाव के दौरान लगभग 15,600 करोड़ रुपये नकद बांटे गए।

 * आचार संहिता का उल्लंघन: आरोप लगाया गया कि चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 से 35 लाख महिलाओं के खातों में 10,000-10,000 रुपये ट्रांसफर किए गए, जो मतदाताओं को लुभाने का भ्रष्ट तरीका है।

 * आकस्मिक निधि (Contingency Fund) का दुरुपयोग: याचिका में कहा गया कि इस योजना के लिए पैसा बिना विधायी मंजूरी के राज्य की आकस्मिक निधि से निकाला गया, जो असंवैधानिक है।

नतीजा

सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद जन सुराज पार्टी ने अपनी याचिका वापस ले ली है। अब प्रशांत किशोर की पार्टी के पास केवल पटना हाईकोर्ट जाने का विकल्प बचा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA ने भारी बहुमत (202 सीटें) के साथ जीत दर्ज की थी, जबकि जन सुराज पार्टी एक भी सीट जीतने में सफल नहीं रही थी।


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