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119 गायों की हत्या करने में 25 दोषी, भेजे गए जेल
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट और अपर सत्र न्यायाधीश और गैंगस्टर एक्ट के आरोपितों को दोषी कर दिया है। 25 दोषियों पर 119 गायों की हत्या करने का आरोप था। अदालत ने सभी दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। अदालत 17 नवंबर को सज़ा सुनाएगी। दोषियों में कई सगे भाई भी शामिल हैं।
विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि दो मई 2005 को पुलिस को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले के अकबरपुर-कमालपुर के जंगल में गोकशी की सूचना मिली थी। पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपितों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में गोकशी के अवशेष बरामद कर इम्प्रान व इफ़रान, यामीन और सलीम को गिरफ्तार किया। असल में, कल्लन व मोहम्मद उमर, हनीफ़ उर्फ भूरा, क़ाफ़िल, फ़राहम व यूसुफ, यूनुस व यूसुफ, यामीन व यासीन, होटे, मोबिन उर्फ बाबू, लियाकत, समशादेन, फारुख, इब्राहिम व फ़राहीम, हबीब तथा इलियास मौके से फरार हो गए थे। मौके पर 119 गाय काटी गईं थीं और नौ गाय ज़िंद बरामद की थी। पुलिस ने गाय के अवशेष जाँच को भेजे थे। पुलिस ने 24 नामजद और आठ से दस अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। चार आरोपितों को पुलिस ने जेल भेज दिया था। 17 मई 2005 को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की। पुलिस ने 30 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट और अपर सत्र न्यायाधीश ने अदालत में 25 आरोपितों को दोषी करार दिया।
सुनबाई के दौरान आरोपित हनीफ़ मुल्लू हो गया। फरार इब्राहिम, यूसुफ़, यूनुस, और हबीब को पात्रजीवी पुरक की गई। शुक्रवार को अदालत ने 25 आरोपितों को दोषी करार दिया।
बत्ता दें, इससे पहले बुधवार को भी गुजरात के अमरेली शहर की सत्र अदालत ने गोहत्या में तीन लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने दावा किया था कि देश में यह पहला मामला है, जब गोहत्या के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। गुजरात में स्थानीय निवासी वंजराज भाई मांजिरया ने पुलिस को अमरेली शहर में कुछ व्यक्तियों द्वारा गायों को पकड़कर उनका वध करने और गोमांस बेचने की सूचना दी। सूचना के आधार पर पुलिस ने शहर के एक घर पर छापा मारा और मौके से 40 किलो गोमांस, गोकशी के लिए इस्तेमाल हुए उपकरण और गाय के अवशेष बरामद किए।
